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Definitional Dictionary of International Law (English-Hindi)
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admitted member
प्रविष्ट सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ या उसके विशिष्ट अभिकरणों के ऐसे सदस्य जो मूल अथवा संस्थापक सदस्य न होकर राष्ट्र संघ या संबंधित अभिकरण की स्थापना के उपरांत राष्ट्रसंघ या अभिकरण के विधान में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उसके सदस्य बना लिए जाते हैं । जहाँ तक सदस्यों के दायित्वों एवं कर्तव्यों का संबंध है, संस्थापक और प्रविष्ट सदस्यों के बीच कोई भेद नहीं किया जाता । यद्यपि विशिष्ट अभिकरणों की सदस्यता साधारणतः संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों तक सीमित होती है तथापि कुछ अपवाद भी होते हैं । उदाहरणार्थ विश्व डाक संघ में ऐसे सदस्य भी शामिल हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं जैसे, स्विट्ज़रलैंड ।

advisory jurisdiction
परामर्शदायी अधिकार - क्षेत्र न्यायालयों का किसी प्रश्न अथवा विवाद पर न्यायिक परामर्श देने का अधिकार जो केवल परामर्शमात्र होता है । हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को परामर्शक राय देने का अधिकार प्राप्त है । केवल संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग ही इस राय के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से अनुरोध कर सकते हैं ।

aerial domain
हवाई अधिकार क्षेत्र प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र का अपने प्रदेश के ऊपरी आकाश पर पूर्ण तथा अनन्य प्रभुत्व होता है जिसका अतिक्रमण या उल्लंघन किए जाने पर उसे प्रतिरक्षात्मक कार्रवाई करने का अधिकार है । सन् 1919 के पेरिस विमानचालन अभिसमय द्वारा इस अधिकार की पुष्टि हुई । अब यह माना जाने लगा है कि राज्य का आकाशवर्ती क्षेत्र वहाँ समाप्त हो जाता है जहाँ से बाहय अंतरिक्ष शुरू हो जाता है ।

Aerial Navigation Convention
विमानचालन अभिसमय सन् 1919 के पेरिस विमानचालन सम्मेलन द्वारा शांति काल में विमानचालन के लिए नियम निर्धारित करने का प्रयास किया गया । इस अभिसमय ने, प्रत्येक राष्ट्र के अपने प्रदेश के ऊपरी आकाश पर संपूर्ण तथा एकमात्र प्रभुत्व को मान्यता दी । इसके हस्ताक्षरकर्त्ताओं ने संविदाकारी पक्षों को विमानों को शांति काल मे एक दूसरे के हवाई क्षेत्रों से निर्दोष गमन की अनुमति प्रदान की । परन्तु संविदाकारी देशों को यह प्राधिकार मिला कि यदि वे चाहें तो सैनिक कारणों एवं अपनी सुरक्षा के हित में, किसी अन्य देश के विमानों को, अपने प्रदेश के ऊपरी आकाश में विमानचालन की सुविदा न दें । इसे पेरिस कन्वेंशन भी कहा जाता है ।

aerial suveillance (=air surveillance)
नभीय निगरानी हवाई निगारनी दे. air surveillance.

aerial warfare
आकाशी युद्ध, हवाई लड़ाई आकाश क्षेत्र में युद्धरत देशों की वायु सेनाओं द्वारा एक दूसरे पर प्रहार करने की संक्रिया । इसके संबंध में 1923 की हेग नियमावली में विस्तृत नियमों का निरूपण किया गया है ।

Afro - Asian Bloc
अफ्रेशियाई गुट अफ्रीकी - एशियाई राज्यों का एक शिथिल तथा अनौपचारिक समूह जो अपने समान उद्देश्यों तथा नीतियों के कारण संयुक्त राष्ट्र में एक गुट के रूप में कार्य करते

Afro - Asian Conference (=Bandung Conference)
अफ्रेशियाई सम्मेलन बांडुंग सम्मेलन दे. Bandung Conference

aggrandizement
विवर्धन (नीति) राज्य की विस्तारवादी नीति का वह रूप जिसके अंतर्गत बलप्रयोग अथवा बल प्रयोग की धमकी तथा युद्ध के द्वारा अपनी सीमा का विस्तार करने अथवा पड़ौसी राज्यों को हड़पने का प्रयत्न किया जाता है । आरंभ में, रोम साम्राज्य की विस्तारवादी नीति के लिए और बाद मे फ्रांस के लुई चतुर्दश की क्षेत्रीय विसातार की नीति के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ । वर्तमान शताब्दी मे भी अनेक राज्यों ने इस नीति का अनुसरण किया।

aggression
आक्रमण, अग्र आक्रमण इस अवधारणा को परिभाषित करने का संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1952 से निरंतर प्रयास किया जाता रहा और 14 दिसंबर, 1974 को महासभा ने ह्रस हेतु नियुक्त विशेष समिति द्वारा तैयार किये गे प्रारूप को एक प्रस्ताव द्वारा स्वीकृति प्रदान की । इसके अनुसार अग्र आक्रमण का अर्थ है किसी राज्य द्वारा किसी दूसरे राज्य की संप्रभुता, प्रादेशिक अखण्डता और राजनैतिक स्वंतंत्रता के विरूद्ध अथवा किसी भी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के प्रतिकूल कीय जाने वाला सशास्त्र बल प्रयोग । अग्र आक्रमण के प्रमाणस्वरूप यह तथ्य भी महत्वपूर्ण होगा कि किस राज्य द्वारा बल प्रयोग करने में पहल की गई है । अग्र आक्रमण में इन कार्रवाइयों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है - दूसरे राज्य पर सशस्त्र सेनाओं द्वारा आक्रमण और आक्रमण के फलस्वरूप उस राज्य के प्रदेश पर आधिपत्य, उसका बलात् समामेलन दूसरे राज्य के प्रदेश पर बमबारी करना उसके बंदरगाहों और तटों की नाकेबंदी दूसरे राज्य के प्रदेश में सशस्त्र गिरोहों, समूहों अथवा अनियमित भाड़े के सैनिकों को भेजना या घुसपैठ कराना आदि । इस परिभाषा में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अग्र आक्रमण किसी भी दशा में वैध नीहं मान जा सकता और अग्र आक्रामक युद्ध विश्व शांति के विरूद्ध किया गाय अपराध है तथा इस युद्ध के लिए पूर्ण दायित्व अग्र आक्रम राज्य का है ।


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