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Definitional Dictionary of International Law (English-Hindi)
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consular functions
वाणिज्यदूतीय कार्य, कांसुली कार्य वाणिज्यदूत द्वारा अपने राज्य तथा अपने राज्य के नागरिकों के लिए किए जाने वाले कार्य जैसे, अपने राज्य के व्यापारिक एवं वाणिज्यिक हितों की रक्षा करना, अपने राज्य के नागरिकों, जलपोतों एवं वायुयानों की विपदा पड़ने पर सहायता करना तथा अपने नागरिकों के लिए अनेक प्रकार के प्रशआसनिक एवं कानूनी कार्यों का निषअपादन करना इत्यादि । कहीं - कहीं वणिज्यदूत स्थानीय नागरिकों को अपने राज्य के लिए वीज़ा भी प्रदान करते हैं । राजनयिक एवं राजनीतिक कार्य इनके कार्यक्षेत्र की परिधि में नहीं आते ।

consular immunities and privileges
वाणिज्यदूतीय उन्मुक्तियाँ एवं विशेषाधिकार किसी राज्य में विदेशी वाणिज्य दूतों को मिलने वाले विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियाँ जिन्हें 1963 के वियना कन्वेंशन द्वारा संहिताबद्ध कर दिया गया है । वाणिज्य दूतों को राजनयिक दूतों की भाँति स्थानीय क्षेत्राधिकार से पूर्ण उन्मुक्ति प्राप्त नहीं होती । प्रायः दुविपक्षीय संधियों द्वारा उनके विशिष्ट अधिकारों एवं स्थानीय क्षेत्राधिकार से उन्मुक्तियों की सीमा निर्धारिक की जाती है । यह भी सामान्यतया स्वीकार किया जाता है कि वाणिज्यदूत की स्थिति में किए गए कार्यों के लिए वे स्थानीय क्षेत्राधिकार से उन्मुक्ती होंगे । वाणिज्य दूतों को दिए जाने वाले अन्य विशेषाधिकारों में उन्हें ज्यूरी के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकात, राज्य में आवागमन के दौरान सूरक्षा पाने अपने राष्ट्रिकों से निर्बध संपर्क तथा संचार करना आदि उल्लेखनीय हैं । कुछ राज्य वामिज्यदूतों को सीमित मात्रा में करों तथा सीमाशुल्क से भी मुक्ति प्रदान करते हैं ।

consular jurisdiction
वाणिज्यदूत क्षएत्राधिकार विदेशों में वाणिज्य दूतों को अंतर्राष्ट्य विधि वं वियना कन्वेंशन के अंतर्गत प्राप्त अधिकार जिनमें अपने देश के नागरिकों के विवाह और तलाक संबंधी मामलों को तय करना, अपने देश के लिए वीज़ा जारी करना तथा स्थानीय बंदरगाहों में आने वाले अपने देश के जलपोतों से संबंधित मामलों को तय करना इत्यादि शामिल हैं ।

consular treaty
वाणिज्यदूतीय संधि कांसुली संधि प्रेषक तथा स्वीकर्त्ता राज्य के बीच वह संधि जिसमें वाणिज्य दूतों के आदान - प्रदान तथा उनके अधिकारों और कर्तव्यों क उल्लेख होता है । संबंधित राज्यों के बीच ऐसी संधि का निष्पादन इसलिए रआवश्यक होता है कि वाणिज्यि दूतों द्वारा किए जाने वाले कार्य स्वीकर्ता राज्य के क्षेत्राधिकार का अतिलंघन कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में स्वीकर्ता राज्य की अनुमती पहले से ही संधि द्वारा ले लेना जरूरी हो जाती है ।

consulate
वाणिज्य दूतावास 1. वाणिज्य दूत या कांसुल का कार्यालय अथवा रहने का स्थान । 2. वाणिज्य दूत का पद ।

consules electi
निर्वाचित वाणिज्यदूत निर्वाचित कांसुल किसी राज्य में रह रहे विदेशी व्यापारियों द्वारा अपने व्यापार - वाणिज्य संबंधी हितों के संरक्षण हेतु अपने मे से ही चुना गया एक प्रतिनिधि, जिसे वाणिजय दूत कहा जाता था । कालांतर में यह व्यवस्थआ लुप्त हो गी और राज्य विधिवत् वाणिज्यदूतों की नियुक्ति करने लगे ।

consules missi
प्रेषित वाणिज्यदूत, प्रेषित कांसुल दे.

contiguity theory (=theory of contiguity)
समीपता सिद्धांत आधिपत्य करने वाले राज्य का यह दावा कि उसका प्रभुत्व उसके आधिपत्य के अधीन प्रदेशों से संलग्न क्षेत्र के उस भाग तक है जो उसके अपने अधीनस्थ प्रदेश के लिए उपयोगी है । यह सिद्धांत साम्राज्यवादी युग की देन था और अब इसका कोई महत्व नहीं है ।

contiguous zone
संलग्न क्षेत्र किसी तटवर्ती राज्य के भूभागीय समुद्र से संलग्न वह समुद्री क्षेत्र जहाँ तटवर्ती राज्य कुछ निर्धारित उद्देश्यों के लिए (जैसे सीमाशुल्क, आप्रवास, स्वास्थ्य आदि विनियमों को लागू करने) अपने राष्ट्रीय नियम लागु कर सकता है और उन्हें भंग करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई कर सकता है । यह क्षेत्र अन्यथा महासमुद्र का ही भाग होता है और तटवर्ती राज्य की संप्रभुता की परिधि में नहीं आता । तृतीय समुद्र विधि अभिसमय, 1982 के अनुसार इसकी अधिकतम दूरी तट से 24 नाविक मील तक कर दी गई है ।

continental margin
महाद्वीपीय सीमांत किसी तट से संलग्न महाद्वीपीय जलमाग्न तटभूमि महाद्वीपीय ढलान तथा महाद्वीपीय चढ़ाव का समुद्रवर्ती तिम छोर जहाँ से अगाध समुद्र अथवा महासमुद्र प्रारंभ होता है ।


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