उन्मुक्ति का अधित्याग
राजनयिक प्रतिनिधियों को मिलने वाली उन्मुक्ति का अधित्याग भी किया जा सकता है । परंतु यह निर्णय संबंधित राज्यकी सरकार द्वारा लिया जाता है , राजदूत द्वारा नहीं । यह अधित्याग स्पष्ट होना चाहिए ।
न्यायालय मे प्रस्तुत होने और निर्णय कि निष्पादन - दोनों के लिए अलग - अलग उन्मुक्ति का अधित्याग करना होता है । न्यायालय में उपस्थित होने का तात्पर्य यह नहीं है कि न्यायालय का निर्णय राजदूत के विरूद्ध लागू किया जा सकता है जब तक कि निर्णय लागू कर सकने से संबंधित उन्मुक्ति का अधित्याग न कर दिया गाय ह ।
war
युद्ध
सैनिक अर्थ में युद्ध से तात्पर्य है दो या अधिक राज्यों की सशस्त्र सेनाओं के बीच संघर्ष ।
अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनूसार युद्ध अवस्था में युद्धकारी राज्यों के पारस्परिक संबंधों मे शांतिकालीन अंतर्राष्ट्रीय विधि निलंबित हो जाती है और उनके संबंध युद्ध विधि से नियमित होने लगते हैं । इसी वैधिक परिवर्तन का नाम युद्ध ह । वैधिक अर्थों में युद्ध अवस्था के लिए सशस्त्र कार्रवाई का होना एक अनिवार्य दशआ नहीं है परंतु युद्ध का प्रयोजन और उसकी अवधि, संघर्षरत राज्यों का आचरण में से किसी एक या अधिक कारकों से युद्ध का प्रयोजन प्रकट हो सकता है ।
war clauses
युद्ध विषयक खंड
अंतर्राष्ट्रीय संधियों, बीमा पॉलिसियों तथा जहाजरानी अनुबंधों के वे खंड जिसके अंतर्गत संधि, बीमा पॉलिसी थवा अनुबंध युद्ध होने की अवस्था में लागू नहीं रहते वे निलंबित हो जाते हैं ।
war crimes
युद्ध - अपराध
युद्धकाल मे युद्धकारी सेनाओं द्वारा युद्ध - विधि के प्रतिकूल किए गए ऐसे कृत्य तथा अपकृत्य जो विशअवशआंति को भंग करने वाले हों या मानवीयता के विरूद्ध हों अथवा युद्ध विधि के नियमों का उल्लंघन करते हों, जैसे नागरिक बस्तियों या अस्पतालों पर बमबारी, युद्धबंदियों के साथ नृशंस व्यवहार, अत्याचार आदि ।
war crime trails
युद्ध - अपराध मुकदमे
युद्ध की समाप्ति पर विजेता राष्ट्रों द्वारा युद्ध - अपराधियों के विरूद्ध की गई न्यायिक कार्रवाई । इस प्रकार की कार्रवाई सर्वप्रथम त्वितीय महायुद्धथ के बाद मित्र राष्ट्रों द्वारा जर्मनी और जापान के विरूद्ध की गई थी जिसके फलस्वरूप अनेक शीर्षस्थ सेनाधिकारियों तथा राजनीतिक पदाधिकारियों को मृत्युदंड अथवादीर्घ कारावास आदि दंड दिए गए ।
दे. Neremberg trails भी ।
war damages
युद्ध - क्षतिपूर्ति
युद्ध - हर्जाना
सशस्त्र सेनाओं द्वारा युदध में किए गए विध्वंस, विनाश, क्षय अथवा क्षति के लिए विजेता राज्य द्वारा राज्य से माँगी गी क्षतिपूर्ति ।
war debt
युद्ध - ऋण
युद्ध - संचालन के ले लिया गया ऋण अथवा युद्ध पर हुए व्यय के भुगतान के लिए लिया गाय ऋण । प्रायः युद्ध समाप्ति पर यदि प्रदेश किसी दूसरे राज्य के अधीन चला जाता है तो उत्राधिकारी राज्य प्रायः ऐसे ऋणों की अदायगी करने के लिए बाध्य नहीं समझा जाता ।
war guilt
युद्धारंभ - दोष,
युद्धारंभ - अपराध
अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत युद्ध आरंभ करने का अपराध या दोष । अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार अग्र - आक्रमक युद्ध अवैध है । अतः अर्ग - आक्रामक राज्य युद्ध आरंभ करने का दोषी होता ह और उसे युद्ध अपराध के लिए दंडित काय जा सकता है जैसा कि दूसरे महायुदध के उपरांत जर्मनी और जापान के सैनिक और राजनीतिक नेताओं को किया गया था ।
war indemnity
युद्ध - क्षतिपूर्ति
युद्ध तथा युद्धात्मक क्रायकलापों की समाप्ति के पश्चात् दो शत्रु राज्यों मे से विजेता राज्य द्वारा शांति - संधि की एक शर्त के रूप मे विजित राज्य से वसूल किया गाय धन, हर्जाना अथवा मुआवजा ।
प्रथम महायुदध की समाप्ति के बाद वार्साई संधि के अंतर्गत मित्र र्जायों ने जर्मी पर न केवल युद्धारंभ - दोष लगाय बल्कि जर्मनी से भारी युद्ध - हर्जाना वसूल करने का भी प्रावधान किया था ।
Warsaw Pact
वारसा संधि
इस संधि का संपादन साम्यवादी गुट के राज्यों द्वारा 1955 मे हुआ था । इसका उद्देश्य पूर्वी यूरोपीय राज्यों के मध्य शांति, सहयोग और पारस्परिक सहायता के ले एक संगठन की स्थापना करना था । इसके सदस्य - राज्यों में अल्बानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, रूमानिया और सोवियत संघ थे । इस संधि के अंतर्गत आठों देशों के सैनिक बलों के लिए एक एकीकृत सैनिक कमान की स्थापना की गई और यह व्यवस्था भी की गई कि पूर्वी यूरोप मे इनमें से किसी भी देश पर आक्रमण होने की दशा मे अन्य सब राज्य उसे हर प्रकार की सहायता देंगे जिसमें सैनिक सहायता भी शामिल है ।
यह उल्लेखनीय है कि वारसा संधि क जन्म उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के प्रतिद्वन्द्वी के रूप में हुआ था । वारसा संधि के अंतर्गत इसकी एकीकृत कमान ने कई बार पूर्वी यूरोपीय देशओं जैसे हंगरी और चेकोस्लोवाकिया में आंतरिक अव्यवस्था उत्पन्न होने पर सैनिक हस्तक्षेप किया ।
साम्यवादी गुट के विघटन के साथ - साथ वारसा संधि का भी समापन हो गाया है ।