युद्ध सैनिक अर्थ में युद्ध से तात्पर्य है दो या अधिक राज्यों की सशस्त्र सेनाओं के बीच संघर्ष। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार युद्ध-अवस्था में युद्धकारी राज्यों के पारस्परिक संबंधों में शांतिकालीन अंतर्राष्ट्रीय विधि निलंबित हो जाती है और उनके संबंध युद्ध विधि से नियमित होने लगते हैं। इसी विधिक परिवर्तन का नाम युद्ध है।
War atrocities
युद्ध नृशंसताएँ, युद्ध कूरताएँ दो अथवा अधिक राज्यों की सशस्त्र सेनाओं द्वारा युद्ध में किए गए वे पाशविक अथवा अमानवीय कार्य जो अंतर्राष्ट्रीय विधि की मानवीय प्रतिबंधों की नियमावली अथवा संहिता के प्रतिकूल हों।
War blockade
W
War clause
युद्ध विषयक खंड अंतर्राष्ट्रीय संधियों, बीमा पालिसियों तथा जहाजरानी अनुबंधों का वह खंड जिसके अंतर्गत संधि, बीमा पालिसी अथवा अनुबंध युद्ध होने की अवस्था में लागू नहीं रहते-वे निलंबित हो जाते हैं।
War crimes
युद्ध अपराध युद्ध काल में युद्धकारी सेनाओं द्वारा युद्ध विधि के प्रतिकूल किए गए ऐसे कृत्य तथा अपकृत्य जो विश्वशांति को भंग करने वाले हों या मानवीयता के विरुद्ध हों, जैसे नागरिक बस्तियों या अस्पतालों पर बमबारी युद्धबंदियों के साथ नृशंस व्यवहार, अत्याचार आदि अथवा वह कार्य जो युद्ध विधि के नियमों का उल्लंघन करते हों।
War crime trials
युद्ध अपराध मुकदमें युद्ध की समाप्ति पर विजेता राष्ट्रों द्वारा युद्ध-अपराधियों के विरुद्ध की गई न्यायिक कार्रवाई। इस प्रकार की कार्रवाई सर्वप्रथम द्वितीय महायुद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों द्वारा जर्मनी और जापान के विरुद्ध की गई थी जिसके फलस्वरूप अनेक शीर्षस्थ सेनाधिकारियों तथा राजनीतिक पदाधिकारियों को मृत्युदंड अथवा दीर्घ कारावास आदि दंड दिए गए।
War damages
युद्ध-क्षतिपूर्ति, युद्ध-हानि सशस्त्र सेनाओं द्वारा युद्ध में किए गए विध्वंस, विनाश, क्षय अथवा क्षति के लिए माँगी गई या की गई क्षतिपूर्ति।
War debt
युद्ध-ऋण युद्ध-संचालन के लिए लिया गया ऋण अथवा युद्ध पर हुए व्यय के भुगतान के लिए लिया गया ऋण।
War guilt
युद्धारंभ दोष, युद्धारंभ अपराध अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत युद्ध आरंभ करने का अपराध या दोष। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार अग्राक्रामक युद्ध अवैध है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार राष्ट्रीय नीति के रूप में बलप्रयोग करना या उसकी धमकी भी देना अवैध है।
War indemnity
युद्ध-क्षतिपूर्ति युद्ध तथा युद्धात्मक क्रियाकलापों की समाप्ति के पश्चात् दो शत्रु राज्यों में से विजेता राज्य द्वारा शांति-संधि की एक शर्त के रूप में विजित राज्य से वसूल किया गया धन, हर्जाना अथवा मुआवजा। प्रथम महायुद्ध की समाप्ति के बाद बार्साई संधि के अंतर्गत मित्र राज्यों ने जर्मनी पर न केवल युद्धारंभ दोष लगाया बल्कि जर्मनी से भारी युद्ध हर्जाना वसूल करने का भी प्रावधान किया।