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Definitional Dictionary of International Law (English-Hindi)
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Moscow Declaration, 1943
मॉस्को घोषणा, 1943 संयुक्त राष्ट्र की निर्माण प्रक्रिया में इस गोषणा का विशेष महत्व है । यह घोषणा अक्तूबर 1943 मे संयुक्त रूप से चार राज्यों - संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत संघ और चीन द्वारा की गई थी । इस घोषमा में युद्धोपरांत एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया था जो सभी शांतिप्रि राज्यों की समानता का सम्मान करे और जिसकी सदस्यता छोटे - बड़े सभी राज्यों के ले खुली हो और जिसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना हो ।

Moscow Treaty
मॉस्को संधि 5 अगस्त, 1963 को संपन्न एक संधि जिसके अनुसार हस्ताक्षरकर्ता देशों ने बाह्य वातावरण, अंतरिक्ष तथा जल के अंदर किसी प्रकार के परमाणु अस्त्रों के परीक्षणों पर रोक लगाने का निर्णय लिया । इन देशों न अपने क्षेत्रांतर्गत आने वाली भूमि, जल, वायुक्षएत्र सीमा में परमाणु अस्त्रों के परीक्षण और विस्फोटों पर पूरी तरह रोक लगाने का दायित्व ग्रहण काय । प्रांरभ मे यह संधि अमेरिका, सोवितय संघ तता ब्रिटेन के बीच हुई किंतु बाद मे लगबाग 100 देश इसके पक्षकार बन गए । इसे आंशिक परमाणु परीक्षण निरोध संधि भी कहते हैं ।

most favoured nation cluse
सर्वाधिक अनुगृहीत राष्ट्र खंड इस धारा का समावेश प्रायः अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक संधियों में किया जाता है । इसका उद्देश्य किसी राज्य द्वारा अन्य सभी राज्यों के प्रति वाणिज्यिक संबधों में समानता का व्यवहार करने दायित्व ग्रहण करना होता है । इसका अर्थ यह है कि यदि किसी राज्य द्वारा किसी अन्य राज्य के साथ की गई वाणिज्यिक संधि मे कोई रियायत या विशिष्ट सुविधा दी गई है तो वह रियायत या सुविधा उन अन्य राज्यं को भी दी जाएगी जो पहले से ही संधि कर चुके हैं ।

multilateral convention
बहुपक्षीय अभिसमय दे Multilateral treaty

Multilateral treaty
बहुपक्षीय संधि दो से अधिक राज्यों के बीच पारस्परिक हित के किसी राजनीतिक, सांस्कृतिक, व्यापार - वाणिज्यिक अथवा अन्य किसी विषय पर संपादित अभइसमय, संधियाँ या समझौता जो सब हस्ताक्षरकर्ता राज्यों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं । प्रायः बहुपक्षीय विधि निर्मात्री संधियाँ और अभिसमय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनो के माध्यम से संप्न होते हैं जैसे दिसंबर, 1982 का तृतीय समुद्र विधि अभिसमय ।

municipal law
राष्ट्रीय विधि, राष्ट्रीय कानून वह विधि - व्यवस्था जो किसी राज्य - विशेष के सक्षम विधि - निर्माणकर्ता अंगों द्वारा निर्मित और अंगीकरा की जाती है और जो संबंधित राज्य की प्रादेशिक सीमाओं में लागू होती है । इसीलिए इसे राष्ट्रीय विधि कहते हैं । अंग्रेजी में राष्ट्रीय विधि को म्यूनिसिपल विधि () इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में राज्य का वही स्थान है जो एक राज्य के संदर्भ में उसके अधीन गठित नागरपालिकाओं का होता है । अतः अंतर्राष्ट्रीय विधि की दृष्टि से जिसे हम राष्ट्रीय विधि कहते हैं वह एक प्रकार से नागरपालिकीय कानून मात्र है ।

Namibia
नामीबिया दक्षिणी - पश्चमी अफ्रीका को सन् 1966 के पश्चात् नामीबिया कहा जाने लगा । दक्षिणी - पश्चिमी अफ्रीका दक्षिणी अफ्रीकी संघ को अधिदेश व्यवस्थआ के अंतर्गत दिया गया एक अधिदेशित प्रदेश था । यह अधिदेशित प्रदेश था । यह अधिदेशित प्रदेशों में निम्नतम अथवा सी कोटि का प्रदेश था । दूसररे महायुद्ध की समाप्ति पर राष्ट्र संघ का विघटन हो गया और दक्षिणी अफ्रीकी संघ ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि राष्ट्र संघ के विघटन से वह अधइदेश व्यवस्था के दायित्वों से मुक्त हो गाय है और उसे संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में याचिका प्रस्तुत की कि उसे दक्षिणी - पश्चिमी अफ्रीका को अपने राज्य में मिलाने की अनुमति दी जाए । महासभा ने इसे अस्वीकार कर दिया । लेकिन दक्षिणी - अफ्रीकी संघ अपनी नीति पर अडिग रहा । उसने नामीबिया के विय में महासभा को भेजे जाने वाले प्रतिवेदन बंद कर दिए । इधर दक्षिणी - पश्चीमी अफ्रीका में स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ हो गया और महासबा ने भी 28 अक्तूबर 1966 को एक प्रस्ताव पारित कर याह घोषित कर दिया कि दक्षिणी - पश्चिमी अफ्रीका पर दक्षिणी - अफ्रीकी संघ को दिया गया अधिदेश तत्काल समाप्त किया जाता है और इस प्रदेश के शासन का दायित्व अब प्रत्यक्ष रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ का होगा । शासन संचालन के लिए महासबा ने एक समिति का गठन भी कर दिया परंतु दक्षिणी अफ्रीका इस प्रदेश से अपने दावे का परित्याग करने पर सहमत नहीं हुआ । उसने समिति के सदस्यों को प्रदेश में प्रवेश करने की भी अनुमति नही दी । अब दक्षिणी - पश्चिमी अफ्रीका का नाम बदलकर नामीबिया कर दिया गया । विधि की दृष्टि से यह संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक शासित प्रदेश बन गाय जोकि अपने - आप मे एक नवीन अवधारण है । परंतु सथ्यात्मक दृष्टि से नामीबिया पर दक्षी - अफ्रीकी संघ का शासन और नियंत्रण बना रहा । यह एक अंतर्राष्ट्रीय विषमता और तनाव की स्थिति थी । इसे समाप्त कनरे के लिए दक्षिणी - अफ्रीकी संघ पर निरंतर दबाव डाला जाता रहा । अंत में दक्षिणी - अफ्रीकी संघ नामीबिया को स्वतंत्र करने प्र सहमत हो गाय ।

nationality
राष्ट्रिकता, राष्टरीयता किसी व्यक्ति द्वारा जन्म के आधार पर अथवा देशईयकरण की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त नागरिकता । वस्तुतः नागरिकता और राष्ट्रिकता पर्यायवाची कहे जा सकते हैं । विदेशियों द्वारा नागरिकता अथवा राष्ट्रिकता की प्राप्त संबंधित राज्य के नियमानुसार की जा सकती है । सन् 1948 के मानव अधिकार घोषण - पत्र के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रिकता का अधिकार है । वास्तव में राष्ट्रिकता अथवा नागरिकता व्यक्ति को राज्य से जोड़ने वाली कड़ी है जिससे उसेक अधिकार और कर्तव् निर्धारित होते हैं । राष्ट्रिकता के कारण प्रत्येक व्यक्ति राज्य के कानूनों के अधीन रहता है । रपाज्य के प्रति व्यक्ति की निष्ठा का भी यही आधार हैं । अधिकार के रूप में व्यक्ति को सदैव अपने राज्य से संरक्षण पाने का अधिकार रहता है, विशेषकर यदि वह किसी अन्य देश में है और वहाँ उसके जान एवं माल की हानि होती है या उसके साथ न्याय वंचन होता है तो वह अपने राज्य से अपने संरक्षण के लिए उचित उपाय करने की माँग कर सकता है । बहुथा राज्य अपने नागरिकों का प्रत्यर्पण किसी दूसरे देश को नहीं करते, दूसरे देशों मे उनके द्वारा अपराध होने पर वे स्वयं उसके विरूद्ध कार्यवाही करने का दावा करते हैं । राष्ट्रिकता को लेकर अनेक वैधिक समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं जिनमें दोहरी नागरिकता और राज्यविहीनता विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं ।

nationality principle
राष्ट्रिकता सिद्धांत वह सिद्धांत जिसके अनुसार किसी भी घटना में क्षेत्राधिकार का दावा राष्ट्रिकता के आधार पर किया जाता है । दे. Active natinalilty principle भी ।

nationality theory of jurisdiction
क्षेत्राधिकार का राष्ट्रीयता सिद्धांत वह सिद्धांत जिसके अनुसार क्षेत्राधिकार का निर्धारण घटना स्थल से न होकर घटना अथवा अपराध के कर्ता की राष्ट्रीयता से होता है । विदेशों में अपने नागरिकों पर किसी राज् के क्षेत्राधिकार का यही आधार है । इस प्रकार के क्षेत्राधिकार को वैयक्तिक क्षेत्राधिकार कहा जाता है ।


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